राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े अध्यादेश को चुनौती दी गई थी।
केंद्र ने नहीं जताई आपत्ति
भाजपानीत केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) की तरफ से इस बाबत किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराने के बाद मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचू़ड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली की आप सरकार को कानून बन चुके अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन करने की अनुमति (Permission) दे दी। दिल्ली सरकार (Delhi government) के वकील ने कोर्ट के समक्ष उस याचिका में कानून बन चुके अध्यादेश (Ordinance) को चुनौती देने की दलील थी ।
हंगामें के बीच पास हुआ था अध्यादेश
गौरतलब हो कि हाल ही में काफी हंगामें के बीच देश की दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill) पास हुआ था। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह बिल कानून के रूप में आ गया। इस बिल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस सहित अन्य सेवाओं पर नियंत्रण के अधिकारों के बाबत प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी विरोधी दलों को संसद में इस बिल का विरोध करने के लिए अपने साथ मिला लिया था। लेकिन विरोधी दलों को हार का सामना करना पड़ा।
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