सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करेगा।
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सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ जांच सीबीआई से वापस ले कर एसआईटी को सौंपने की महाराष्ट्र सरकार की मांग खारिज कर दी थी। राज्य सरकार की दलील थी कि सीबीआई निदेशक एसके जायसवाल राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। इसलिए, उनके नेतृत्व में हो रही जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देशमुख पर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ देशमुख ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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