गुजरात दंगा प्रकरण में गिरफ्तार की गई तीस्ता सीतलवाड को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। वर्ष 2002 के गुजरात दंगा प्रकरण में उन पर लोगों को भड़काने और दंगा पीड़ितों के नाम पर चंदा इकट्ठा करके उसका निजी उपयोग करने का आरोप लगा था।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अंतरिम जमानत देते हुए तीस्ता का नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका करने को कहा है। नियमित जमानत पर जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता तभी तक अंतरिम रहत दी गई। तीस्ता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को पूछताछ में पूरा सहयोग करना होगा।
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तीस्ता की इसलिए हुई गिरफ्तारी
तीस्ता सीतलवाड को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने 26 जून को जुहू, मुंबई के घर से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश देने के बाद की गई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को गुजरात दंगों के प्रकरण में क्लीन चिट देते हुए तीस्ता सीतलवाड की भूमिका की जांच की आवश्यकता व्यक्त की थी।