मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इन्कार किया है। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने उनके प्रकरण की सुनवाई तब तक न करने का निर्णय किया है, जब तक परबीर सिंह नहीं बताते की वे कहां हैं। वर्तमान में परमबीर सिंह का कोई अतापता नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय में परमबीर सिंह ने अंतरिम राहत के लिए एक याचिका की है। इस याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच में हो रही है। सुनवाई में न्यायाधीशों ने परमबीर सिंह को राहत देने से नकार दिया है, इसके अलावा परमबीर सिंह के वकीलों को उनका पता बताने आदेश दिया है। जबकि, वकीलों ने परमबीर सिंह का अतापता न होने का खुलासा किया। जिसके बाद न्यायालय ने परमबीर सिंह द्वारा जांच में सहयोग न करने और राहत मांगने पर टिप्पणी की है।
न्यायालय में परमबीर सिंह के वकीलों ने कहा है कि, यदि मुझे राहत की सांस लेने के लिए स्थान दिया जाता है तो मैं सामने आ सकता हूं।
क्या कहा न्यायाधीश ने
सुनवाई में न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा है कि, आप जांच के लिए पेश नहीं हुए, आप राहत के लिए आदेश चाहते हैं। हो सकता है हमारी आशंका गलत हो, लेकिन यदि आप विदेश में कहीं हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का तो हम वह कैसे दे सकते हैं? कोई राहत नहीं, कोई सुनवाई नहीं जब तक आप हमें नहीं बताते परमबीर सिंह कहां हैं।