जगन्नाथ मंदिर में अवैध निर्माण मामलाः सर्वोच्च फैसला सुरक्षित

एंशियंट मॉनुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट की धारा 20 के तहत सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

108

सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा है।

ये भी पढ़ें – टार्गेट किलिंग: 72 घंटे में गई दो हिंदुओं की जान, कश्मीर में आतंकियों का खूनी खेल

एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि ओडिशा सरकार जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराकर अतिक्रमण कर रही है। ओडिशा सरकार ने एंशियंट मॉनुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट की धारा 20 का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.