सर्वोच्च न्यायालय से शूटर वर्तिका को राहत, ऐसा है प्रकरण

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत करने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, वर्तिका सिंह ने अमेठी के मुसाफिरखाना में स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि ईरानी ने वर्तिका को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। अपनी शिकायत में वर्तिका ने कहा है कि डॉ. रजनीश सिंह नामक एक शख्स ने अपने को स्मृति ईरानी का निजी सचिव बताया और उसे राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त कराने का भरोसा दिया।

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शिकायत के मुताबिक रजनीश ने वर्तिका के व्हाट्सऐप पर बिना हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र भी भेजा। इस शिकायत के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ अमेठी में दो और दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज किए गए। एफआईआर में कहे गए हैं कि वर्तिका ने केंद्रीय मंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की।

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