Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 27 जनवरी (मंगलवार) को एक मुस्लिम महिला की याचिका (Muslim woman’s petition) पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत शासन करने की मांग की गई है। अलपुझा की रहने वाली और ‘एक्स-मुस्लिम्स ऑफ केरल’ की महासचिव सफिया पी एम की याचिका मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आई।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका ने एक दिलचस्प सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता महिला जन्मजात मुस्लिम है। उसका कहना है कि वह शरीयत में विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि यह एक प्रतिगामी कानून है।”
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पीठ ने क्या कहा?
पीठ ने कहा, “यह आस्था के विरुद्ध होगा। आपको जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।” मेहता ने निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दर्ज करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने चार सप्ताह का समय दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। पिछले साल 29 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर केंद्र और केरल सरकार से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ा है, लेकिन वह नास्तिक है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अपने मौलिक अधिकार को लागू करना चाहती है, जिसमें “विश्वास न करने का अधिकार” भी शामिल होना चाहिए। उसने यह भी घोषणा करने की मांग की कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें “देश के धर्मनिरपेक्ष कानून” – भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 – द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए, दोनों ही मामलों में। अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन के माध्यम से दायर सफिया की याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं शरीयत कानूनों के तहत संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा पाने की हकदार हैं।
पर्सनल लॉ के तहत शासित नहीं
वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शासित नहीं है, यह घोषणा अदालत से आनी चाहिए, अन्यथा उसके पिता संपत्ति का एक तिहाई से अधिक हिस्सा नहीं दे पाएंगे। शीर्ष अदालत ने सफिया को भारतीय उत्तराधिकार कानून और मुसलमानों को बाहर रखने के अन्य प्रावधानों को चुनौती देने के लिए याचिका में उचित संशोधन करने की अनुमति दी थी।
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अनुच्छेद 25 के तहत दायर
याचिका में कहा गया है, “संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के मौलिक अधिकार में भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य (सबरीमाला मामला) में दिए गए फैसले के अनुसार विश्वास करने या न करने का अधिकार शामिल होना चाहिए… उस अधिकार को सार्थक बनाने के लिए, जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ता है, उसे विरासत या अन्य महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारों के मामलों में कोई अक्षमता या अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।” देश भर में इसके व्यापक प्रभाव की ओर इशारा करते हुए, याचिका में पीठ से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया।
लंबित मामला सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए
इसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए है, लेकिन वर्तमान याचिका उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम परिवार में जन्मी हैं और धर्म छोड़ना चाहती हैं। याचिका में तर्क दिया गया, “शरिया कानून के अनुसार, जो व्यक्ति इस्लाम में अपना विश्वास छोड़ता है, उसे उसके समुदाय से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद वह अपनी पैतृक संपत्ति में किसी भी तरह के उत्तराधिकार का हकदार नहीं है।” याचिकाकर्ता ने अपनी वंशज, अपनी इकलौती बेटी के मामले में कानून के लागू होने पर आशंका व्यक्त की, अगर उसने आधिकारिक तौर पर अपना धर्म छोड़ दिया।
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न्यायिक व्याख्या
यह घोषणा करने की मांग करते हुए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम की धारा 2 या 3 में सूचीबद्ध किसी भी मामले के लिए उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, उसने कहा, “लेकिन अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वह ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके।” याचिका में कहा गया कि कानून में एक “स्पष्ट शून्यता” है जिसे न्यायिक व्याख्या द्वारा दूर किया जा सकता है।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
याचिका में कहा गया है, “फिलहाल याचिकाकर्ता देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन नहीं होगी, भले ही उसे आधिकारिक तौर पर किसी भी अधिकारी से नो-रिलीजन, नो-कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए।” याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने या न करने के बहुमूल्य मौलिक अधिकार राज्य से इस तरह के संरक्षण की अनुपस्थिति के कारण निरर्थक हो गए हैं।
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