जानिये, हिजाब मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कब गठित होगी तीन जजों की बेंच?

कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में 13 अक्टूबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था।

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सर्वोच्च न्यायालय में जल्द ही कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन करेगा। 23 जनवरी को वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि एक साल हो चुका है, हिजाब की वजह से लड़कियां कक्षाएं नहीं जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि इस मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही नई बेंच गठित कर सुनवाई की जाए। तब चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही नई बेंच के गठन का भरोसा दिया।

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पहले चली सुनवाई
दरअसल, 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पर रोक के आदेश को सही करार दिया था,कर्न जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। विभाजित फैसला होने की वजह से इस मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था।

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