Supreme Court: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज फिर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय, वीडियो-बैलेट की होगी जांच

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के मामले पर आज सर्वोच्च न्यायालय में फिर सुनवाई होगी। इस दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह भी मौजूद रहेंगे।

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में बैलेट पेपर (Ballot Paper) से छेड़छाड़ मामले (Tampering Cases) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) मंगलवार (20 फरवरी) को फिर सुनवाई (Hearing) करेगा। इस दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह (Presiding Officer Anil Masih) मौजूद रहेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ आज ही मतपत्रों की जांच करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पीठ मंगलवार को मतपत्रों की जांच खुद करेगी। आज की सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराए गए मतपत्रों को पेश करने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कई कड़े सवाल पूछे। पूछा कि आपने किस कानून के तहत मतपत्र पर हस्ताक्षर किये? आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? मतपत्र पर निशान किस लिए होता है? जवाब में मसीह ने अवैध वोटों की पहचान के लिए मतपत्र पर निशान लगाने की बात स्वीकार की।

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आठ मत अवैध 
गौरतलब हो कि भाजपा के मनोज सोनकर 16 वोटों से जीते। उन्होंने आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हराया। उन्हें 12 वोट मिले। हालांकि, विवाद तब पैदा हुआ जब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अमान्य कर दिया। उन पर मतपत्र से छेड़छाड़ का आरोप लगने लगा।

सुको ने दिया ये आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने कथित खरीद-फरोख्त पर गहरी चिंता व्यक्त की और मतपत्र और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया। न्यायालय ने तुरंत नए चुनाव का आदेश देने के बजाय पहले ही डाले गए वोटों के आधार पर नतीजे घोषित करने का सुझाव दिया।

देखें यह वीडियो- 

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