Supreme Court: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है।

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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Scam Case) में दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी (Arrest) को चुनौती देने वाली याचिका (Petition) पर सुनवाई को तैयार हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका जमानत याचिका नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी आरोपित को सरकारी गवाह बनाया जाता है तो वे न्यायिक अधिकारी का काम होता है न कि जांच एजेंसी ईडी का।

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हाई कोर्ट ने कहा था कि किसने किस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया ये कोर्ट को तय नहीं करना है। इलेक्टोरल बांड के रूप में किसने किस पार्टी को पैसा दिया ये कोर्ट को विचार नहीं करना है। केजरीवाल चाहें तो गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये ट्रायल का मामला है और ये हाई कोर्ट का मामला नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी किसी की भी जांच कर सकती है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि पब्लिक फिगर को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 1 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

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