निलंबित पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 26 को

ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई।

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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। 19 जुलाई को भी उन्हें जमानत नहीं मिली। अब जमानत पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। प्रार्थी को चार्जशीट की सर्टिफाइट कॉपी नहीं मिलने की वजह से कोर्ट को जमानत पर सुनवाई तिथि बढ़ानी पड़ी है।

इससे पहले पूजा सिंघल समेत उसके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

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प्रवर्तन निदेशालय ने 200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपय नकदी बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं।

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