Swati Maliwal Assault: स्वाति मालीवाल ने AAP पर साधा निशाना, केजरीवाल के आवास पर पहुंची दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने रविवार (19 मई) को आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से एक लैपटॉप और सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड जब्त किया।

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आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) मारपीट के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सहयोगी विभव कुमार (Vibhav Kumar) की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में भाजपा मुख्यालय (BJP Headquarters) तक रविवार (19 मई) को मार्च निकला। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि ‘जो लोग दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पहले सड़कों पर उतरते थे। आज वो लोग एक आरोपी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।’

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने रविवार (19 मई) को आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से एक लैपटॉप और सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (डीवीआर) जब्त किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई।

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मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ गायब!
मालीवाल ने दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज ‘गायब’ हो गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में सीएम आवास से उठाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। “पहले विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा। उसने मुझे थप्पड़ मारा और लात मारी। जब मैंने खुद को छुड़ाया और 112 नंबर पर फोन किया, तो वह बाहर गया, सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं चिल्ला रही थी और सुरक्षा को बता रही थी कि विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा है।” “वीडियो का वह लंबा हिस्सा संपादित किया गया है। मालीवाल ने दावा किया, जब मैं सुरक्षाकर्मियों को बता-बताकर तंग आ गई तो केवल 50 सेकंड का वीडियो जारी किया गया। पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका के अनुसार, सीएम आवास के एक जूनियर इंजीनियर ने यह स्वीकार करने के बाद कि उस स्थान तक उसकी पहुंच नहीं थी, जहां डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे लगे थे, भोजन कक्ष का एक वीडियो प्रदान किया, लेकिन बाद में यह पाया गया कथित घटना के समय रिक्त है।

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विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
दिल्ली की एक अदालत ने मालीवाल के कथित हमले के मामले में विभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोगी की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और विभव के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और शनिवार देर रात फैसला सुनाया। पुलिस ने शनिवार को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को “निष्प्रभावी” पाया। बाद में कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से हमले के मामले में पूछताछ के लिए कुमार की सात दिन की हिरासत मांगी थी। आरोप है कि केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई की सुबह सीएम आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की।

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स्वाति मालीवाल मारपीट मामला
मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारा, ‘सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारी’ और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना 13 मई को हुई जब वह केजरीवाल से उनके आधिकारिक आवास पर मिलने गई थीं। इस बीच, आप ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि मालीवाल को भाजपा उनकी साजिश का हिस्सा बनने के लिए “ब्लैकमेल” कर रही है। कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को धारा 354 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (शब्द, इशारा, या महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। एक महिला और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)।

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