Swati Maliwal case: बिभव कुमार को नहीं मिली बेल, ‘इतने’ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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Swati Maliwal case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को आप सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी।

14 जून (शुक्रवार) को दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

Swati Maliwal assault case | Delhi’s Tis Hazari Court extends Bibhav Kumar’s judicial custody till June 22.

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मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला
14 जून (शुक्रवार) को यहां की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

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18 मई को गिरफ्तार
अदालत के सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारी (आईओ) के मौजूद न होने पर मजिस्ट्रेट ने कुमार की हिरासत बढ़ा दी थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई थी। 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।

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