Tahawwur Rana: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी (26/11 Mumbai terror attacks accused) तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने भारत (India) में उसके प्रत्यर्पण पर आपातकालीन रोक (emergency stay on extradition) लगाने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उसने पहले भी अपने प्रत्यर्पण पर आपातकालीन रोक लगाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अपने आवेदन में राणा ने कहा कि वह विभिन्न कारणों से भारत में मुकदमा चलाने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने जोर देकर कहा कि “यदि रोक नहीं लगाई जाती है, तो कोई समीक्षा नहीं होगी, अमेरिकी अदालतें अपना अधिकार क्षेत्र खो देंगी, और याचिकाकर्ता जल्द ही मर जाएगा।”
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प्रत्यर्पण की घोषणा
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को उसके प्रत्यर्पण की घोषणा की थी। अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अपने आवेदन में राणा ने कहा, “चूंकि वह मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है, उसका मूल पाकिस्तानी है और वह पाकिस्तानी सेना का पूर्व सदस्य है, इसलिए उसे प्रताड़ित किए जाने की संभावना और भी अधिक है, और इस यातना के कारण उसकी जल्द ही मौत हो सकती है।”
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डेविड कोलमैन हेडली का सहयोगी
मुंबई में 26 नवंबर को हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का सहयोगी राणा ने दावा किया कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है।
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