हैदराबाद के गोशामहल के विधायक टी. राजा सिंह पर नये सिरे से शिकंजा कंसते हुए बुधवार को पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस एवं शौर्य दिवस से संबंधित सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर दो अलग-अलग नोटिस जारी कीं। इस पर विधायक टी. राजा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 8 दिसंबर को मीडिया से कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस उन्हें बेवजह निशाना बना रही है।
सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर पुलिस द्वारा नोटिस दिये जाने के बाद विधायक ने कहा कि सरकार व पुलिस उनके पीछे पड़ी है। यहां तक कि सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा रही है। विधायक ने कहा कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और वे अपने अधिवक्ता को सूचित कर चुके हैं।
मंगलहाट पुलिस ने जारी की नोटिस
दरअसल, मंगलहाट पुलिस ने विधायक राजा सिंह को दो शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भड़काऊ बयानबाजी करने पर उनके खिलाफ 25 अगस्त, 2022 को पीडी एक्ट लगाया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए 9 नवंबर, 2022 को रिहाई का आदेश देने के साथ ही भविष्य में किसी धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी नहीं करने एवं सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, यू-ट्यूब व अन्यों पर भड़काऊ पोस्ट नहीं करने का भी फैसला सुनाया था।
मंगलहाट पुलिस ने उन्हें याद दिलवाया कि 25 नवंबर, 2022 को राजा सिंह के फेसबुक खाते से श्रद्धा मर्डर केस के संबंध में ‘अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उस समय फ्रीज नहीं था। सालों बाद भी इनका सिर्फ तरीका बदला है मानसिकता नहीं।’ वाले पोस्ट पर पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए इसमें हाई कोर्ट की शर्त का उल्लंघन होने की जानकारी दी।
शौर्य दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट पर नोटिस
अन्य एक नोटिस में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस बताते हुए विधायक राजा सिंह ने ‘6 दिसंबर 1992 शौर्य दिवस पर प्रथम शहीद राम कोठारी-शरद कोठारी एवं कारसेवा में अपना बलिदान देने वाले कोटि-कोटि जनों को श्रद्धांजलि दी। अपने पोस्ट में विधायक ने लिखा कि सभी कारसेवकों को कोटिशः नमन जिनकी बलिदानी नींव पर अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर सम्पूर्ण भव्यता के साथ आकार ले रहा है। जय श्री राम’।
दो दिनों में मांगा जवाब
पुलिस का कहना है कि इसे भी उच्च न्यायालय से मिली राहत का उल्लंघन बताकर नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने दोनों ही पोस्टों को समुदाय विशेष के खिलाफ एवं भड़काने वाला बताते हुए जारी नोटिस में राजा सिंह को दो दिनों में जवाब देने अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करने की जानकारी दी थी।