केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) गुरुवार (13 फरवरी) को नया आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) को लोकसभा (Lok Sabha) में पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण गुरुवार को नया आयकर विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम में बड़े बदलाव करना ओर मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं, खंडों और जटिलताओं को सरल और कम करना है।
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कानून बनने के बाद यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जो समय के साथ और विभिन्न संशोधनों के बाद जटिल हो गया था।
लोकसभा में पेश होने वाला यह विधयेक 536 धाराओं और 23 अध्यायों में तैयार 622 पृष्ठों वाला यह एक व्यवस्थित और सरलीकृत आयकर विधेयक, 2025 होगा।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 के भाषण के दौरान घोषणा की कि संसद के बजट सत्र के दौरान एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।
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