Uttar Pradesh: मुख्तार अंसारी के इन दो करीबी को पांच-पांच साल की सजा, जानिये पूरी जानकारी

गाजीपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनायी है। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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Uttar Pradesh: गाजीपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने 10 जून को मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले अंगद राय और गोरा राय को 5-5 साल की सजा सुनायी है। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अंगद राय बिहार की भभुआ जेल में बंद था,जबकि गोरा राय को आरोप सिद्ध होने के बाद हिरासत में लिया गया था। अंगद और गोरा जिला जेल के बैरक नंबर 10 में बंद थे,जहां कभी मुख्तार अंसारी को रखा जाता था।

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यह है मामला
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि एससी-एसटी न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में यह मामला विचाराधीन था। अभियुक्त अंगद राय और गोरा राय जिला जेल में बंद थे और जेल में रहने के दौरान ही 22 अप्रैल 2009 को उन्होंने वादी जितेंद्र राम के साथ मारपीट की थी। ये लोग बैरक नंबर 10 में बंद थे और उसकी सफाई को लेकर इन्होंने जितेंद्र के साथ मारपीट की थी। इसमें 7 गवाहों की गवाही हुई और आज धारा 323 में 1 साल,504,506 में 2-2 साल और एससी-एसटी की धारा 310 में 5 साल की सजा सुनायी है और अंगद राय और गोरा राय को जेल भेजा जा रहा है।

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