कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी और गोवा गुटखा के मालिक जेएम जोशी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाललय ने जोशी के साथ इस मामले में जमीरुद्दीन अंसारी और फारूख अंसारी को भी दोषी माना है। इन दोनों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इन तीनों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ये है मामला
दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान स्थित कराची में जेएम जोशी की मदद से एक गुटखा कंपनी खोली थी। इसी मामले में कोर्ट ने जेएम जोशी सहित तीनों को दोषी करार दिया है। दाऊद की मदद करने के मामले में मानिकचंद गुटखा कंपनी के मालिक रसिकलाल धारीवाल भी आरोपित थे। हालांकि 2017 में उनके निधन के बाद उन्हें इस केस से अलग कर दिया गया था। रसिकलाल धारीवाल और जे एम जोशी शुरुआत में एक साथ गुटखे का धंधा करते थे, बाद में विवाद होने के बाद दोनों अलग हो गए थे । इसके बाद जेएम जोशी ने गोवा गुटखा नामक कंपनी शुरू की थी। सीबीआई की जांच के अनुसार जेएम जोशी ने दाऊद इब्राहिम की फायर गुटखा नामक कंपनी में 2.64 लाख रुपये की पांच मशीनें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजी थीं। जोशी और धारीवाल पाकिस्तान में दाऊद की फैक्टरी के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे।