Manipur में इस तिथि तक बढ़ाई गई हथियार सरेंडर करने की समय सीमा

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य में लूटे गए और अवैध हथियारों को सरेंडर करने की समयसीमा बढ़ा दी है।

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Manipur के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य में लूटे गए और अवैध हथियारों को सरेंडर करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब राज्य के लोगों को लूटे गए और अवैध हथियारों को सरेंडर करने के लिए 6 मार्च शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। 28 फरवरी को एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई।

शांति की बहाली के लिए पहल
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य में शांति की बहाली के लिए एक पहल की थी। इसके तहत राज्यपाल ने राज्यभर के लोगों से अवैध या लूटे गए हथियारों को जमा करने के लिए 20 फरवरी को सात दिन का समय देकर चेतावनी दी गई थी कि इसके बाद अवैध हथियारों की रिकवरी के लिए सुरक्षाबलों का अभियान चलाया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश का व्यापक असर दिखा और इन सात दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध या लूटे हथियार और अन्यसामान सरेंडर कर दिया। शासन की यह समयसीमा 27 फरवरी को समाप्त हो गई।

समय सीमा को 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ाने का फैसला
राज्य के पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के निवासियों ने हथियारों को सरेंडर करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल भल्ला ने कहा कि घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों से अनुरोधों पर विचार करते हुए हथियार सरेंडर करने की समय सीमा को 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है। शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा में योगदान देने का यह आखिरी मौका है।

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यह उल्लेखनीय है कि राज्य में हथियार सरेंडर करने की अपील के बाद से 27 फरवरी तक लाेगों ने तीन सौ से अधिक हथियार सरेंडर किए हैं, जिनमें से ज्यादातर घाटी के जिलों से हैं।

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