Pooja Khedkar: विदेश भाग सकती है ट्रेनी IAS पूजा खेडकर, दिल्ली पुलिस कर रही है तलाश

बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहीं पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी (Former Trainee IAS Officer) पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) से अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका खारिज होने के बाद पूजा खेडकर की किसी भी वक्त गिरफ्तारी (Arrest) हो सकती है। लेकिन इससे पहले जानकारी सामने आई है कि पूजा खेडकर विदेश भाग गई हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावना है कि दिल्ली की सेशन कोर्ट से गिरफ्तारी पूर्व जमानत खारिज होते ही खेडकर फरार हो गई। इसलिए यह भी जानकारी सामने आई है कि पूजा खेडकर की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम विदेश भी भेजी जाएगी।

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कुछ दिन पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर का चयन रद्द कर दिया था। इसके बाद पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी भी गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। खेडकर पर लगे आरोपों की जांच यूपीएससी और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी द्वारा चल रही है।

गिरफ्तारी की संभावना
पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पूजा खेडकर को दिल्ली पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। पूजा खेडकर से पिछले कई दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

आखिर मामला क्या है?
पूजा खेडकर वर्ष 2022 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बहुविकलांगता श्रेणी के तहत उपस्थित हुईं। इस समय एक फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति होने पर आठ लाख रुपये की वार्षिक आय दिखाते हुए नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र भी जमा किया। इसके साथ ही परीक्षा देने की सीमा खत्म होने पर कई बार नाम बदलकर भी परीक्षा दी जाती थी।

इस बीच इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए 31 जुलाई दोपहर 3:30 बजे तक की समय सीमा दी गई। लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी पूजा खेडकर ने कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, पुणे पुलिस ने पूजा को तीन बार समन भेजकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश भी दिया था।

देखें यह वीडियो –

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