Union Budget 2024-25: नई टैक्स व्यवस्था स्लैब में हुआ संशोधित, जानें स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितनी हुई वृद्धि

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Union Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 23 जुलाई (मंगलवार) को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) पेश किया। जून में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) का यह पहला बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में बदलाव किए जाएंगे और स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन (Standard Tax Deduction) 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की जाएगी। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती ₹50,000 पर अपरिवर्तित रहेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए नई व्यवस्था के तहत कटौती ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हो जाएगी।

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उन्होंने कहा कि इस कदम से चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

संशोधित स्लैब इस प्रकार हैं:

  • 0 से 3,00,000 तक: शून्य
  • 3,00,001 से 7,00,000 तक: 5%
  • 7,00,001 से 10,00,000 तक: 10%
  • 10,00,001 से 12,00,000 तक: 15%
  • 12,00,001 से 15,00,000 तक: 20%
  • 15,00,000 से ऊपर: 30%

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₹17,500 की बचत
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे नई व्यवस्था अपनाने वालों को ₹17,500 की बचत होगी। वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा और अनिश्चितता और मुकदमेबाजी की संभावना कम हो जाएगी। निर्मला सीतारमण ने पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कदमों के अनुरूप व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाने के उपायों का वादा किया।

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
उन्होंने कर ढांचे और नियमों को सरल बनाने पर सरकार के फोकस को भी दोहराया और कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो तिहाई से अधिक व्यक्तिगत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का लाभ उठाया है। निर्मला सीतारमण ने 2024 के लिए विवाद से विश्वास योजना 3.0 की भी घोषणा की। कर्मचारियों के मूल वेतन में नियोक्ताओं के योगदान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र पर लागू होगा।

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