Union Budget 2024-25: करदाताओं के लिए इस बजट में क्या है? जानने के लिए पढ़ें यह खबर

अपने बजट भाषण में मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी।

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Union Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 23 जुलाई (मंगलवार) को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) पेश किया। जून में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) का यह पहला बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई आयकर व्यवस्था (Income Tax System) के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। अपने बजट भाषण में मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी।

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निर्मला सीतारमण की कर घोषणाओं पर 10 बिंदु यहां देखें:

  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टीडीएस डिफॉल्ट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी और ऐसे अपराधों के लिए कंपाउंडिंग को सरल और तर्कसंगत बनाएगी।
  • उन्होंने कहा, “अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। मेरा प्रस्ताव है कि चैरिटी के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। मैं कर दाखिल करने की तिथि तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं।”
  • उन्होंने कहा कि दो-तिहाई से अधिक व्यक्तियों ने नई आयकर व्यवस्था को चुना है।
  • निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ने नई व्यवस्था को चुनने वालों के लिए आयकर मानक कटौती बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, “नई कर व्यवस्था को चुनने वालों के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 की जाएगी।”
  • वित्त मंत्री ने नई व्यवस्था चुनने वालों के लिए टैक्स स्लैब में संशोधन किया। उन्होंने घोषणा की, “नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा – ₹0- ₹3 लाख – शून्य; ₹3-7 लाख -5%; ₹7-10 लाख-10%; ₹10-12 लाख-15%; 12-15 लाख- 20% और ₹15 लाख से ऊपर-30%।”
  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में प्रस्तावित बदलावों के कारण नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को कर में सालाना 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की जाएगी। कुल मिलाकर, 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को इन बदलावों से लाभ मिलेगा।
  • उन्होंने कहा कि सरकार ने एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी है। इसने 2 प्रतिशत की समानीकरण लेवी भी वापस ले ली है।
  • उन्होंने कहा कि कर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को ITAT के लिए ₹60 लाख, उच्च न्यायालयों के लिए ₹2 करोड़ और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ₹5 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।
  • उन्होंने एंजल टैक्स को खत्म करने के सरकार के फैसले की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत की जाएगी।”

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