Uttar Pradesh: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Uttar Pradesh Congress Committee) को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी रोडवेज (UP Roadways) को 2 करोड़ 66 लाख रुपये चुकाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
चार सप्ताह में एक करोड़ रुपये जमा करवाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस से चार सप्ताह में एक करोड़ रुपये जमा करवाने को कहा है। राज्य में 1981 से 1989 के बीच सत्ता में रहते कांग्रेस ने रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया था। रोडवेड बसों का बिल (roadway bus bill) अब तक बकाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 में यूपी कांग्रेस को पांच फीसदी ब्याज के साथ कुल 2 करोड़ 66 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को यूपी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। (हि.स.)
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