उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। अब इस डॉन की पत्नी आफ्सा अंसारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मऊ के जिला अधिकारी ने गैंगस्टर की पत्नी के नाम की 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी टोला वार्ड नंबर 9, यूसुफपुर की निवासी है। उस पर अवैध तरीके से पैसे कमाकर अपने नाम पर भूखंड खरीदने का आरोप है। ये भूखंड शेखपुर परगना और तसहील सदर जनपद गाजीपुर में स्थित है। यह आरजी संख्या 70 में 235 एयर रकबा की जमीन है।
यहां भी मामले दर्ज
इसके साथ ही अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के कई थानों समेत सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएम अरुण कुमार का कहना है कि अवैध तरीके से कमाई की गई संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। जिले में इस तरह के कई अवैध संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सरकार माफिया सरगनाओं के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
तोड़ दी है मुख्तार अंसारी की कमर
बता दें कि कभी पूर्वांचल के बाहुबली नेता माने जाने वाले कुख्यात मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने कई एक्शन लिए हैं। इससे उसकी कमर टूट गई है। अंसारी के साथ ही उसकी पत्नी के खिलाफ भी पिछले महीने कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये वारंट अवैध तरीके से संपत्ति कमाने को लेकर जारी किया गया था।