उपहार त्रासदीः दोषी अंसल बंधुओं की याचिका पर आएगा फैसला! जानिये, क्या है पूरा मामला

13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी।

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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का सेशंस कोर्ट 18 जुलाई को उपहार सिनेमा त्रासदी में सुबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए जा चुके अंसल बंधुओं की याचिका पर फैसला सुनाएगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा फैसला सुनाएंगे।

इससे पहले 8 जुलाई को न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था । सेशंस कोर्ट ने 24 फरवरी से रोजाना सुनवाई की। 16 फरवरी को उच्च न्यायालय ने अंसल बंधुओं की सजा को निलंबित रखने की मांग को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने ने पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो अंसल बंधुओं की अपील पर रोजाना सुनवाई करे।

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8 नवंबर 2021 को सुनाई गई थी सजा
पिछले साल 08 नवंबर को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इस मामले के पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा के अलावा सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवा दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा के अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उच्च न्यायालय ने में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी।

59 लोगों की गई थी जान
उल्लेखनीय है कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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