Urban Naxals: … इसीलिए हमें चाहिए एक विशेष जन सुरक्षा कानून, प्रवीण दीक्षित-सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक

12 सितम्बर 2004 को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) का विलय हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का जन्म हुआ। शहरी नक्सलवाद की अवधारणा के संबंध में अलग-अलग विचारधाराएं हैं।

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प्रवीण दीक्षित
सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक
Urban Naxals:12 सितम्बर 2004 को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और सीपीआई (एमएल) (पीपुल्स वार) का विलय हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का जन्म हुआ। शहरी नक्सलवाद की अवधारणा के संबंध में अलग-अलग विचारधाराएं हैं। हालांकि, इस ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए सबसे पहले नक्सलवादी साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। जिससे इस बारे में मन में मौजूद सभी गलतफहमियां और शंकाएं आसानी से दूर हो जाएंगी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की महत्ता पर भी प्रकाश पड़ेगा। इसका उद्देश्य विरोधी विचारों की आवाज को दबाना नहीं है, बल्कि देश को राष्ट्रविरोधी ताकतों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों से बचाने का ईमानदार प्रयास है।

शहरी नक्सली है क्या?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की पुस्तक ‘भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति’ को विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान जब्त कर लिया गया। यह आज भी डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इस पुस्तक के भाग 2 का अध्याय 13, जो माओवादी रणनीति पर आधारित है, शहरी क्षेत्रों में माओवादी कार्रवाइयों की दिशा बताता है। इसमें माओवादी संगठनों ने 3 हथियारों को अहम हथियार बताया है। वह है, पार्टी, संयुक्त मोर्चा और सेना। संयुक्त मोर्चे को सबसे प्रभावी और क्रांतिकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य देश की स्थापित संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध जनता को भड़काना है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया जाता है। इस संयुक्त मोर्चे को सरल शब्दों में शहरी नक्सल या शहरी माओवादी कहा जाता है।

शहरी नक्सलवाद की कार्यप्रणाली
यह मुख्य रूप से छात्रों, बेरोजगार युवाओं, अविकसित लोगों, महिलाओं, वनवासियों, भूमिहीन और गरीब किसानों जैसे सामाजिक समूहों पर केंद्रित है। इसके लिए एक्शन कमेटियां, हड़ताल कमेटियां, संघर्ष कमेटियां, विषयों का चयन कर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जाती है, या कुछ उचित विरोधों में घुसपैठ/घुसपैठ की जाती है। सबक यह दिया जाता है कि सशस्त्र क्रांति के बिना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और इससे गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें सेना और अर्धसैनिक बलों में घुसपैठ कराकर हत्याएं करने के लिए उकसाया जाता है। हथियार, गोला बारूद,  तकनीकी सहायता, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, प्रचार-प्रसार, नये नेतृत्व का निर्माण और नक्सली आंदोलन के लिए नई भर्ती का काम शहरी नक्सलवाद के माध्यम से किया जाता है।

उदाहरण
उदाहरण के लिए, मिलिंद तेलतुंबड़े यवतमाल जिले के वानी क्षेत्र में एक युवा यूनियन नेता थे। वह वेस्टर्न कोलफील्ड्स में काम कर रहे थे। बल्लारपुर क्षेत्र में नक्सली सीसी सदस्यों ने उन्हें माओवादी विचारधारा में दीक्षित किया। वह 1998 में भूमिगत हो गये और 2005 में सीसी सदस्य बन गये। उन्होंने विदर्भ से बड़ी संख्या में युवाओं को अपने जाल में फंसाया।

सुदर्शन रामटेके लोक निर्माण विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के पुत्र हैं। वह माओवादी आंदोलन में शामिल हो गये। शुरुआत में उन्होंने केंद्रीय समिति में स्टेनो के रूप में काम किया। लेकिन सौभाग्यवश आंदोलन के बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। शिवाजी कॉलेज राजुरा में स्थित है। वहां, राजा ठाकुर देशभक्त युवा मंच के माध्यम से नक्सलवाद से जुड़ गये। बाद में गढ़चिरौली में मुठभेड़ में वह मारा गया। संतोष शेलार (आंदोलन में नाम – चित्रकार), प्रशांत कांबले (आंदोलन में नाम – लैपटॉप) जैसे कई उदाहरण हैं। पुणे के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में सांस्कृतिक गठबंधन के नाम पर भी इसी तरह के जाल बिछाए गए। वे युवकों को अपने जाल में फंसाते और प्रशिक्षण के लिए भीमाशंकर के जंगलों में ले जाते।

कानून की आवश्यकता क्यों है?
मूलतः यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि हमारा देश महान देश है, भारत रत्न डॉ. यह बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान की मजबूत नींव पर खड़ा है और माओवादी इसी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुदलीय लोकतंत्र, चुनाव, वोट का अमूल्य अधिकार, विचार की स्वतंत्रता, मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता माओवादियों को स्वीकार्य नहीं है। इसका उद्देश्य सभी विभाजनकारी ताकतों को एक साथ लाना और इस प्रकार देश की प्रगति में बाधा डालना तथा स्थायी अशांति बनाए रखना है।

नक्सल फ्रंट संगठन का कार्य पद्धति काफी जटिल
माओवादी अग्रणी संगठन( नक्सल फ्रंट संगठन) की कार्यपद्धतियां विविध एवं जटिल हैं। सामाजिक संगठन गैर-राजनीतिक संस्थाएं हैं, जहां माओवादी मौजूदा संवैधानिक तंत्र और समग्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ जनता में गुस्सा/असंतोष पैदा करते हैं। ऐसे अपराध यूएपीए अधिनियम के दायरे में नहीं आते। विभिन्न न्यायालयों ने भी ऐसी घटनाओं के लिए यूएपीए के तहत सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है। इसीलिए राज्य के लिए ऐसा स्वतंत्र कानून आवश्यक है। इससे ऐसी घटनाओं में कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रबंधित करने में वास्तव में मदद मिलेगी।

 मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए वक्तव्य के उद्देश्य एवं कारण के परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य माओवादी फ्रंटल संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जिनका उद्देश्य संविधान एवं संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध जनता में असंतोष पैदा करना तथा इसके माध्यम से सशस्त्र माओवादी विचारधारा का प्रसार करना है। महाराष्ट्र के एक दैनिक समाचार पत्र ने अपने लेख में कहा है कि कानून में अवैध कार्य की परिभाषा में किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक, लिखित या संकेत द्वारा किया गया कार्य भी शामिल है। हालांकि, मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि चेतना नाट्य मंच नामक संगठन (जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है) ने माओवादी प्रचार-प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 70 प्रतिशत युवा चेतना नाट्यमंच के माओवादी क्रांति मंच के नाटकों और गीतों के माध्यम से माओवाद की ओर आकर्षित हुए थे।

अब यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के दायरे में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित होनी चाहिए। हालाँकि, अभिव्यक्ति की वह स्वतंत्रता जो सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। और नक्सलवाद का मुख्य तरीका लोकतंत्र के स्तंभों जैसे चुनाव, न्यायालय और विधायिकाओं को आम जनता के बीच बदनाम करना और इस तरह लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना है। महाराष्ट्र में इस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में माओवाद फैलाने वाले सबसे अधिक 64 संगठन हैं। महाराष्ट्र में तेजी से हो रहे शहरीकरण और जंगलों में अभियानों की बड़ी विफलता के कारण नक्सलवाद अब शहरों में व्यापक रूप से फैल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों से जब्त की गई सामग्रियां इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि अगली लड़ाई शहरी युद्ध और माओवादी संगठनों का शहरों में विस्तार है। ये निर्णय माओवादियों की राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय कार्यकारी समिति में भी लिए गए हैं।

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कानून में सुरक्षात्मक प्रावधान
आंध्र और तेलंगाना राज्यों में वन गतिविधियाँ कम हो गई हैं। लेकिन, उन राज्यों ने कम से कम 12 से 14 अग्रणी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि, वहां भी शहरी नक्सलवाद बड़े पैमाने पर पनप रहा है। यदि हम इसमें तीसरे राज्य छत्तीसगढ़ को भी जोड़ लें तो कम से कम 48 संगठन प्रतिबंधित हैं। माओवाद के प्रसार में मुख्य रूप से सांस्कृतिक मोर्चों, छात्र मोर्चों, नागरिक अधिकार समितियों और वकील संघों के नाम पर संगठन बनाने का योगदान है। जब कार्रवाई होती है तो ये संगठन अपना बचाव करने लगते हैं और फिर गलत सूचना फैला दी जाती है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन, हकीकत में वे प्रतिबंधित सीपीआई-माओवादी संगठन के सदस्य हैं। उनका मुख्य लक्ष्य लंबी लड़ाई जीतना और 2047 में लाल किले पर सीपीआई-माओवादी का झंडा फहराना है।
यह कानून केवल ऐसे संगठनों के लिए है। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो कानून और व्यवस्था से संबंधित अन्य कानूनों में नहीं हैं। जिन लोगों ने इस कानून पर विभिन्न आपत्तियां व्यक्त की हैं, उन्हें पहले इस कानून को समझना चाहिए। उनमें से कुछ हैं:
1) यदि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रावधान है। यह सलाहकार बोर्ड
न्यायालय नियुक्त करता है। इसलिए सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

2) किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करना या अपराध दर्ज करना
उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।

3) आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। ये प्रावधान जूनियर अधिकारियों या राजनीतिक दबाव के आरोपों को तुच्छ बनाते हैं।

महाराष्ट्र ने 40 वर्षों तक जंगल में माओवाद से लड़ाई लड़ी। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में 50 वर्षों से सक्रिय माओवादी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि हाल के दिनों में शहरी इलाकों में नक्सलियों का नेटवर्क काफी बढ़ गया है। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो राज्य की सामाजिक व्यवस्था में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन माओवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो संविधान और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते हैं।

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