उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी द्वारा कब्जे की जमीन पर निर्मित अवैध इमारत को प्रशासन द्वारा 3 मार्च को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ समेत कई थानों की फोर्स और पीएसी मौजूद रही।
यह है मामला
दरअसल दिसंबर 2022 में खालसा उत्तर दक्षिण टोला थाना कोतवाली के रहने वाले विजय बहादुर पुत्र विश्वनाथ ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच करने के बाद अवर अभियंता ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ही नगर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर दी। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल व प्रथम तल का निर्माण किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि मौजा खालसा उत्तर दक्षिण टोला में गाटा संख्या 869स विजय बहादुर आदि के नाम से संक्रमणीय भूमिधर खाते के नाम से अंकित है। जिस पर मस्जिद व मकान बनाकर मुख्तार अंसारी एवं उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।
उसके बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रस्तुत किया कि उक्त भवन की स्वीकृति 2018 में स्वर्गीय राबिया बेगम पत्नी सुभान अल्लाह के नाम से और मानचित्र स्वीकृत किया गया था तथा राबिया बेगम के द्वारा ही वसीयत के आधार पर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम खतौनी दर्ज है।
तहसील द्वारा की गई जांच में है कि उनकी आपत्ति को निरस्त करते हुए फरवरी 2023 को नगर मजिस्ट्रेट ने धरती करण के आदेश पारित कर दिए। जिसके बाद इस आदेश के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपील दाखिल की गई, जिसकी नियमानुसार सुनवाई के बाद उनके अपील को बलहिन पाते हुए निरस्त कर दिया गया। अपील निरस्त होने के बाद वशीकरण का आदेश पुणे प्रभावी हो गया जिसके बाद 3 मार्च को प्रशासन ने अवैध निर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया।
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