लव जिहाद के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह की सतर्कता और कानून के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के एक न्यायालय ने पहली बार लव जिहाद के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है।
कानपुर के जिला न्यायालय ने इस मामले में आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर 20 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया है।
पुलिस का दावा
डीजीसी अपराध दिलीप कुमार ने दावा किया है कि लव जिहाद के मामले में फैसला आने वाला यह पहला मामला है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की से रेप किया। उसे धोखा दिया। आरोपी के खिलाफ सजा का फैसला अपर डिस्ट्रिक्ट जज पवन श्रीवास्तव ने सुनाया है।
पहचान छिपाकर की दोस्ती
यह मामला 15 मई 2017 का है। उस दौरान कानपुर के जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक जावेद हिंदू मुन्ना बनकर मिला। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। एक दिन आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर भगा ले गया और उसके साथ रेप किया।
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परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
बेटी के घर अचानक लापता होने के बाद परेशान परिजनों ने जूही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रावाई करते हुए दूसरे ही दिन आरोपी को धर दबोचा। इसके साथ ही किशोरी को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। इस बीच युवती को जानकारी मिली कि जिस मुन्ना के साथ वो भागी थी, वो हिंदू नही मुसलमान है और उसका नाम जावेद है। उसके बाद उसने युवक पर रेप पहचान छिपाकर रेप करने का आरोप लगया। उसने कुछ के साथ धोखा किए जाने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने युवक पर धर्मांतरण करने के लिए दवाब डालने का भी आरोप लगाया।