माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब्बास की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने 18 अक्टूबर को अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अब्बास अंसारी को हर हाल में 17 नवम्बर तक न्यायालय में उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं।
यह है मामला
बता दें कि अब्बास पर धोखाधड़ी करके स्पोर्ट्स कोटे से शास्त्र लाइसेंस के नाम पर कई असलहे खरीदने का आरोप है। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेश न होने पर 25 अगस्त को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।