Wakf Board: आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार (YSRCP Government) द्वारा स्थापित वक्फ बोर्ड को भंग (Wakf Board dissolved) कर दिया। राज्य के कानून एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (Law and Minority Welfare Minister) एन. मोहम्मद फारूक (N. Mohammed Farooq) ने 30 नवंबर (शनिवार) को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आंध्र प्रदेश सरकार अब एक नया बोर्ड गठित करेगी। सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी जीओ-47 को रद्द करते हुए जीओ-75 जारी किया। इसे वापस लेने के कई कारण बताए गए हैं। जो कारण सामने आए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
यह भी पढ़ें- Chhattisgarh: सरगुजा में कार-ट्रक में भीषण टक्कर, पांच की माैत
13 रिट याचिकाएं दायर
जी.ओ. कु. क्रमांक 47 के खिलाफ 13 रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। सुन्नी और शिया समुदाय के विद्वानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।बोर्ड में पूर्व सांसदों को शामिल नहीं किया गया। बार काउंसिल रैंक से, कनिष्ठ वकीलों को उचित मानदंडों के बिना चुना गया, जिससे मामले दायर करने वाले वरिष्ठ वकीलों के साथ हितों का टकराव पैदा हुआ।एस.के. बोर्ड सदस्य के रूप में खाजा के चयन के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुईं, विभिन्न अदालती मामलों के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका।वक्फ बोर्ड मार्च 2023 से निष्क्रिय है, इसलिए काम रुका हुआ है।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community