-हिंदुस्थान पोस्ट ब्यूरो
Waqf Act: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कानून-व्यवस्था (law and order) लगातार बिगड़ रही है। 11 अप्रैल को वक्फ कानून (Waqf Act) के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन (violent protest) हुए। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में धारा 356 लगाने की मांग (demand for imposition of section 356) की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने पश्चिम बंगाल में सेना भेजने की मांग कर दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही वक्फ संशोधन बिल को नहीं मानने कीबात कही है। इसके बाद वक्फ कानून के विरोध में लोग सड़को पर आ गए और कानून को अपने हाथ में ले लिया। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगा दी और सड़क एवं रेल यातायात को बाधित कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।
हिंसा का तांडव
बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई शहरों में हिंसा का तांडव किया । मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, मालदा और वीर भूमि जिलों में निषेधाज्ञा के बावजूद प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके और जुलूस के दौरान पुलिस वैन और सार्वजनिक बसों को आग लगा दी। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने शमशेरगंज में डाक बंगला मोड़ से सुतिर सजुर मोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एक हिस्से को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर धरना दिया, जिससे ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई।
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ममता का केंद्र से नहीं जमता
वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे स्वीकृत करने के साथ ही इसे कानून घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की सीएम ममता बनर्जी ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि नए वक्फ कानून को उनकी सरकार राज्य में लागू ही नहीं होने देगी।
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क्या कहता संविधान?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया है लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस बारे में संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संघ सूची या समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित है, तो राज्यों को इसे लागू न करने का अधिकार काफी सीमित होता है।
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लागू करने की बाध्यता
वक्फ केंद्र सरकार का विषय है। वक्फ को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्यों के पास उसे चुनौती देने या उसका पालन न करने का अधिकार नहीं होता है। जब तक की संविधान में कोई विशेष प्रावधान न हो। संवैधानिक नियमों के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को इस कानून को लागू करना ही होगा। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार इस कानून को लागू करने से मना कर रही है।
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राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग
पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तो 2024) से ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते रहे हैं। इनके आलावा बिहार भाजपा नेता दिलीप जायसवाल भी प्रदेश की स्थिति देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था,“बंगाल के शासन को मोदी जी चाहते तो भंग कर देते, या कोई अन्य राज्य जिनकी हालत ठीक नहीं है उसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, लेकिन नहीं किया। “
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