Maharashtra: वक्फ बोर्ड ने लातूर में 175 एकड़ जमीन पर किया दावा, 25 किसान हुए परेशान

वक्फ ट्रिब्यूनल को मिली शिकायत के आधार पर लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा गया था। किसानों की मांग है कि सरकार को इस जमीन विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए।

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महाराष्ट्र (Maharashtra) के लातूर (Latur) के औसा तालुका के बुधोडा गांव (Budhoda Village) के 25 किसानों (Farmers) को वक्फ बोर्ड (Waqf Board) से नोटिस (Notice) मिला है। गांव की करीब 150 से 175 एकड़ जमीन (Land) पर दावा किया गया है। छत्रपति संभाजीनगर निवासी समशाद अजगर हुसैन ने वक्फ ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने बुधोडा गांव के किसानों को नोटिस भेजा है।

हम 25 किसानों ने वक्फ के इस बर्बर कृत्य के खिलाफ एक वकील नियुक्त किया है। यह बिना वजह परेशानी पैदा करने का काम है। ‘1955 में जमीन मेरे दादा के नाम पर रजिस्टर्ड हो गई। अब हमारी चौथी पीढ़ी खेत में काम कर रही है और आज अचानक दावा दायर किया जा रहा है, पीड़ित किसान राजेश बुधोडकर ने कहा।

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तारीख बीतने के बाद नोटिस आया
हाल ही में जहां अहमदपुर के तालेगांव में किसानों को वक्फ ट्रिब्यूनल से नोटिस मिलने का मामला ताजा है, वहीं एक और गांव में भी यही स्थिति सामने आई है। इस गांव के किसान राजेश बुधोदकर ने कहा कि हमें यह नोटिस तारीख बीतने के बाद मिला। लेकिन इस महीने हम 4 दिसंबर को सामने आए। हमें अगली तारीख 28 दिसंबर दी गई है। बुधोडा गांव के 25 किसानों की 150-175 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है।

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में किसानों की जमीन पर वक्फ द्वारा दावा करने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वक्फ ने लातूर जिले के तालेगांव में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया है। इस्लामिक कानून के अनुसार, वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल केवल धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल को मिली शिकायत के आधार पर लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा गया था। किसानों की मांग है कि सरकार को इस जमीन विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए।

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