Maharashtra: किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड की नजर, नोटिस भेजकर किया दावा

वक्फ बोर्ड से नोटिस मिलने के बाद किसान नाराज, महायुति सरकार से न्याय की मांग।

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लोकसभा से लेकर राज्य विधानसभाओं तक वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को लेकर सियासत गरमा गई है। मोदी सरकार (Modi Government) जल्द ही वक्फ बोर्ड पर बड़ा फैसला ले सकती है। ताजा जानकारी महाराष्ट्र (Maharashtra) के मराठवाड़ा (Marathwada) से आई है। उधर, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने बड़ा दावा किया है। बोर्ड ने लातूर (Latur) जिले के सिर्फ एक गांव पर दावा किया है। बोर्ड ने 103 किसानों (Farmers) की 300 एकड़ जमीन पर दावा किया है। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, अहमदपुर तालुका के तालेगांव के किसान जो पिछली कई पीढ़ियों से जमीन जोत रहे हैं, अब चिंतित हैं। वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन पर दावा किया है। किसानों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड हमारी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहा है। छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में इस संबंध में एक मामला है। ट्रिब्यूनल ने इन 103 किसानों को नोटिस जारी किया है। किसानों का दावा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है।

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क्या वक्फ बोर्ड इतने दिनों तक सो रहा था?
हम पिछली चार पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। लेकिन अब अगर वक्फ बोर्ड अचानक इस जमीन पर दावा कर दे तो यह झटका होगा, ऐसी प्रतिक्रिया किसानों ने दी है। यदि ये जमीनें उनकी होतीं। तो क्या वक्फ बोर्ड इतने दिनों तक सो रहा था? ऐसा गुस्से भरा सवाल किसानों ने पूछा है। किसानों ने मांग की है कि महायुति सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कानून के तहत इस तरह की मनमानी पर नकेल कसनी चाहिए।

वक्फ क्या है?
वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित एक संपत्ति है। वक्फ अरबी शब्द वक्फ से बना है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास। वक्फ का अर्थ है ट्रस्ट की संपत्ति को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। यह इस्लाम में एक प्रकार की धर्मार्थ व्यवस्था है। वक्फ इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की गई संपत्ति है। यह चल और अचल दोनों हो सकता है। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है।

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