पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बहुचर्चित नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले (appointment corruption case) में कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच प्रक्रिया से संबंधित खबरें प्रसारित और प्रकाशित करने को लेकर आज कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी (Rujira Banerjee) ने अपने खिलाफ जारी सीबीआई और ईडी की जांच में मीडिया (media) की भूमिका पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट (High Court) में एक याचिका लगाई थी।
नहीं होगी लाइव स्ट्रीमिंग
उन्होंने गोपनीयता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आधारहीन बातें मीडिया में चलाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय एजेंसी की किसी भी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी। यहां तक कि सर्च एंड सीजर भी लाइव नहीं दिखाया जा सकेगा।
केंद्रीय एजेंसी मीडिया को नहीं देगी छापेमारी की जानकारी
यह भी आदेश है कि अगर केंद्रीय एजेंसी कोई छापेमारी करने जाएगी तो मीडिया को नहीं बताएगी। सर्च और सीजर के संबंध में कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाया जा सकेगा। यहां तक कि मीडिया में अगर कोई खबर की जाएगी तो उसमें आरोपित की तस्वीर भी नहीं दिखाई जा सकेगी। चार्जशीट होने से पहले किसी भी तरह की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 में होनी है।
यह भी पढ़ें – Bijapur: मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने कुख्यात नक्सली को किया ढेर
Join Our WhatsApp Community