Murshidabad: वक्फ बिल के खिलाफ बंगाल में क्यों हो रहे हैं हिंसक प्रदर्शन, जानिए किसने भड़काई हिंसा?

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के विरोध में हिंसा भड़क उठी। पुलिस पर पथराव किया गया और वाहनों में आग लगा दी गई। अब पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

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पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुर्शिदाबाद जिले (Murshidabad District) के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र (Raghunathganj Police Station Area) के उमरपुर-बनीपुर इलाके में वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक (Waqf Amendment Act Bill) को लेकर विरोध प्रदर्शन (Protest) ने हिंसक रूप ले लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों (Protesters) ने पुलिस पर पथराव किया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को जाम कर दिया। इस दौरान भीड़ ने दो पुलिस वाहनों में आग (Fire) लगा दी। इससे इलाके में तनाव पैदा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

वक्फ अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि सरकार इस कानून को वापस ले। जब पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में पुलिस पर ईंटों से हमला कर दिया। वैसे, सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध थीं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़े दो पुलिस वाहनों में आग लगा दी। जिसके कारण इस क्षेत्र में आतंक का माहौल व्याप्त हो गया है।

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मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1. 12 अभी भी बंद है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल घटनास्थल पर भेजा गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं। हालांकि, सूत्रों ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए जोरदार तोड़फोड़ जारी है।

वक्फ विधेयक अब कानून बन गया है
दरअसल, वक्फ संशोधन विधेयक अब संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है। मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्ति के प्रबंधन और नियंत्रण में सुधार लाने के लिए वक्फ विधेयक में संशोधन किया गया है। वक्फ एक इस्लामी संस्था है जिसमें किसी संपत्ति को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान कर दिया जाता है और उस संपत्ति से होने वाली आय का उपयोग मुसलमानों की सामाजिक सेवाओं, शिक्षा और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। हालाँकि, सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मुसलमानों की शिक्षा या अन्य विकास नहीं है। इसलिए सरकार ने वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया है।

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