स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Swatantraveer Savarkar) को लेकर दिए गए विवादित बयान (Controversial Statement) के मामले में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (Magistrate) के आदेश के अनुसार, पुणे की अदालत में पेश होकर अपना बयान देना होगा। सूत्रों ने बताया कि अगर वे समन मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी (Arrest) वारंट जारी किया जा सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 500 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की 200 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल की कैद का प्रावधान है।
क्या है पूरा मामला
राहुल गांधी ने लंदन में एनआरआई को दिए भाषण में स्वातंत्र्यवीर सावरकर का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर (Satyaki Savarkar) ने कोर्ट में दावा दायर किया है। सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन ने इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत गहन जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसका पालन न करने पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया।
शिकायत में तथ्यः पुलिस
आखिरकार पुलिस ने निरीक्षण रिपोर्ट सौंप दी। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर सात्यकी सावरकर की ओर से की गई शिकायत में तथ्य पाए गए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन ने आदेश दिया है कि राहुल गांधी 19 अगस्त को अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दें।
गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने 31 मई 2024 को मामले की सुनवाई की थी, जिसके बाद राहुल गांधी को 19 अगस्त व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि अब देखना यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी खुद पेश होते हैं या वकील के जरिए गुहार लगाते हैं।
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