Worli hit and run case: जुहू में ग्लोबल तपस बार के अनधिकृत निर्माण पर चला बुलडोजर, टार्गेट पर कई अवैध निर्माण

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Worli hit and run case: मुंबई महानगरपालिका ने जुहू में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। बुधवार, 10 जुलाई 2024 को जुहू चर्च रोड पर ‘वाइस ग्लोबल तपस बार’ के लगभग 3,500 वर्ग फुट अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बीएमसी द्वारा कार्रवाई की गई। ऊंचे, अनाधिकृत निर्माण पर रसोई, भूतल और संलग्न छत पर बुलडोजर चला दिया गया।

वर्ली हिट एंड रन मामले के आरोपियों द्वारा इस बार में शराब पीने की जानकारी मिलने के बाद इस बार में कार्रवाई की गई। इसलिए, नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या मनपा ऐसी घटना होने से पहले भी बढ़ाए गए औऱ अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
मुंबई मनपा आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी के निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डाॅ. सुधाकर शिंदे के मार्गदर्शन में और संयुक्त आयुक्त (सर्कल -4) विश्वास शंकरवार और के वेस्ट डिवीजन के सहायक आयुक्त चक्रपाणि एले के नियंत्रण में, अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण
जुहू चर्च रोड पर किंग्स इंटरनेशनल होटल के पास ‘वाइस ग्लोबल तपस बार’ में एक विशाल, अनधिकृत संरचना का निर्माण पाया गया। यहां भूतल पर लगभग डेढ़ हजार वर्ग फीट की खुली जगह पर लोहे का शेड लगाकर अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा था तथा छत पर लगभग दो हजार वर्ग फीट का लोहे का शेड लगाकर छत को घेर लिया गया था।

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कार्रवाई के दौरान अन्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद
अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने बुधवार, 10 जुलाई 2024 को लगभग 3500 वर्ग फीट क्षेत्र के निर्माण को हटा दिया। यह कार्रवाई बीएमसी के 5 इंजीनियरों, 2 अधिकारियों, 20 श्रमिकों और 1 जेसीबी प्लांट, इलेक्ट्रिक ब्रेकर, गैस कटर आदि संसाधनों की मदद से की गई। इस समय पर्याप्त पुलिस बल तैनात था, साथ ही इस कार्रवाई के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मनपा अधिकारियों के मुताबिक इस होटल में बढ़े और अनियमित निर्माण के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। इस नोटिस के अनुरूप कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही थी। 10 जुलाई को को इसी के तहत कार्रवाई की गई।

मनपा का वादा
इस बीच, मुंबई मनपा प्रशासन का दावा है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा,जब तक कि जुहू और उसके आसपास बनाए गए अनधिकृत निर्माण पूरी तरह से हटा नहीं दिए जाते।

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