Worli hit and run case: मुख्य आरोपित मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पीसी, पुलिस ने कोर्ट में दी यह दलील

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मिहिर शाह को फरार होने में किस-किस ने मदद की , इसकी छानबीन के लिए आरोपित की पुलिस कस्टडी जरूरी है।

94

Worli hit and run case के मुख्य आरोपित मिहिर राजेश शाह को शिवड़ी सेशन कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। मिहिर शाह को मुंबई पुलिस ने शहापुर से गिरफ्तार किया था और 10 जुलाई को मेडिकल करवाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया था।

मिहिर ने स्वीकार की गाड़ी चलाने की बात
मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वर्ली में जब हादसा हुआ, उस समय मिहिर शाह ही कार चला रहा था। इस तरह का इकबालिया बयान मिहिर ने पुलिस को दिया है। हादसे के बाद आरोपित ने सबूत मिटाने का प्रयास किया था। घटना स्थल से फरार होने के बाद आरोपित ने कार में बैठकर अपनी दाढ़ी और बाल बनवा कर अपना लुक बदल दिया था। गाड़ी की नंबर प्लेट भी गायब कर दी है।

पुलिस ने न्यायालय को बताया
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मिहिर शाह को फरार होने में किस-किस ने मदद की , इसकी छानबीन के लिए आरोपित की पुलिस कस्टडी जरूरी है। इसके बाद आरोपित के वकील ने कहा कि इस मामले में आरोपित के साथ हादसे के वक्त कार में मौजूद ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। इस मामले में पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित की मां- बहन सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

नशे में था मिहिर शाह
मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस घटना में कावेरी नाखवा नामक महिला की मौत हो गई थी जबकि उनके पति प्रदीप नाखवा घायल हो गए । इसी मामले में पुलिस ने आरोपित को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.