Worli hit-and-run case: बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में शिवसेना ने राजेश शाह को किया निलंबित, एक महिला की हुई थी मौत

मुंबई पुलिस द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किए गए मिहिर शाह पर नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जा सकता है।

150

Worli hit-and-run case: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की शिवसेना (Shiv Sena) पार्टी ने 10 जुलाई (बुधवार) को वर्ली हिट एंड रन मामले (Worli hit-and-run case) के आरोपी के पिता राजेश शाह (Rajesh Shah) को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया।

इस बीच, मुंबई पुलिस द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार किए गए मिहिर शाह पर नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- Worli hit-and-run case: बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले कार्रवाई, पब के अवैध निर्माण पर चला बुलडोज़र

विरार से गिरफ्तार
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 वर्षीय मिहिर रविवार सुबह से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और उसे मुंबई के पास विरार से गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मिहिर द्वारा चलाई जा रही लग्जरी कार ने रविवार सुबह वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठी कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई। वहीं, उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

यह भी पढ़ें- Worli hit-and-run case: बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह ने मानी गाड़ी चलाने की बात, जानें और क्या कहा

गाड़ी चलाने की बात कबूल की
शुरुआती जांच के मुताबिक, मिहिर शाह ने घटना के समय गाड़ी चलाने की बात कबूल की है और कहा है कि वह अपने पिता राजेश शाह के मौके पर पहुंचने से पहले ही वहां से चला गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शुरुआती चरण में पुलिस इस मामले में नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाने पर विचार नहीं कर रही है।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.