उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूली बच्चों (School Children) की सुरक्षा (Security) को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब यूपी में चलने वाली सभी स्कूल वैन (School Van) में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) अनिवार्य कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इसके लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है। इसके बाद अगर स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी आदेश में मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं।
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मिली जानकारी के अनुसार, यह आदेश परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया है। आदेश के अनुसार, सीसीटीवी लगाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ वैन के मालिकों की भी होगी।
सीसीटीवी कैमरे की अहम भूमिका
सीनियर आईएएस वेंकटेश्वर लू ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल वैन को इस आदेश का पालन करना होगा। स्कूलों को अपनी वैन में बच्चों को लाने के लिए अनुबंधित वाहनों में कैमरे लगाना भी अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ मालिकों पर भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे अहम भूमिका निभाएंगे।
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