गांगुली-शाह का बढ़ेगा कार्यकाल? बीसीसीआई संविधान को लेकर आया यह सर्वोच्च फैसला

कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई और राज्य एसोसिएशन में एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने संविधान में बदलाव की अनुमति दे दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान में संशोधन की अनुमति दे दी है। अब सौरव गांगुली और जय शाह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई और राज्य एसोसिएशन में एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है लेकिन दो कार्यकाल के बाद ऐसा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सौरव गांगुली और जय शाह अगले तीन साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

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न्यायालय ने मांगा था सुझाव
इस बारे में कोर्ट ने 13 सितंबर को एमिकस क्युरी मनिंदर सिंह से सुझाव मांगा था। बीसीसीआई ने मांग की थी कि संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जा सके। जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की अनुशंसा की थी।

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