बीसीसीआई संविधान में होगा बदलाव? याचिका पर होगी सुनवाई

बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन याचिका के लंबित होने का हवाला देकर ये लोग पद पर बने हुए हैं।

111

सर्वोच्च न्यायालय 28 जुलाई को बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

21 जुलाई को कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। इससे पहले यह काम कर रहे पी एस नरसिम्हा अब सर्वोच्च न्यायालय के जज बन चुके हैं। बीसीसीआई ने अपने संविधान में कुछ बदलाव की अनुमति मांगी है। अगर कोर्ट उसे मान लेगा तो अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें – अर्पिता के दूसरे घर में रात भर चली नोटों की गिनती, ‘इतने’ करोड़ मिलने का दावा

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन याचिका के लंबित होने का हवाला देकर ये लोग पद पर बने हुए हैं।

याचिका में ये है मांग
बीसीसीआई ने एक अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए। जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की अनुशंसा की थी।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.