नई दिल्ली (New Delhi) में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 4 वस्तुओं (Commodities) पर जीएसटी (GST) में कटौती का फैसला लिया गया। आयातित कैंसर दवाओं (Cancer Drugs) पर आईजीएसटी (IGST) लागू नहीं होगा। कच्ची वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई। सिनेमा हॉल (Cinema Halls) में खाने-पीने की चीजों पर भी जीएसटी में कटौती की गई है।
काफी समय से जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को लेकर चर्चा कर रही थी। इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है। काउंसिल ने कुछ संशोधनों के साथ ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। हॉर्स रेसिंग, कसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है। जीएसटी परिषद ने कौशल आधारित खेल और मौका आधारित खेल के बीच कोई अंतर नहीं किया है।
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मंत्री समूह की अनुशंसा के आधार पर निर्णय
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल में मल्टी यूटिलिटी वाहनों पर 22 फीसदी सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसमें सेडान कारों को शामिल नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी से छूट दी है।
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