कोलकाता हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में बैठकर फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि उम्मीदवार का नामांकन पहले ही खारिज कर दिया जाए। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि यह जांच करने योग्य अपराध है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका सवालों के घेरे में है। एक व्यक्ति जो स्वयं मौजूद नहीं है उसका नामांकन आखिर दाखिल कैसे हो गया, यह देखा जाना चाहिए।
दरअसल मीनाखां के कुमारजोल ग्राम पंचायत से तृणमूल का उम्मीदवार मोइनुद्दीन गाजी नामांकन के समय सऊदी अरब में थे। चार जून को वह अरब गए थे और 16 जुलाई लौटने वाले हैं। उनकी अनुपस्थिति में ही उनका नामांकन दाखिल हो गया है जिसे लेकर याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसकी जांच करने की जरूरत है। भले ही नामांकन खारिज हो गया है लेकिन यह गंभीर अपराध की ओर इशारा करता है जिसमें प्रशासन के लोग भी शामिल हैं।
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