Emergency movie: फिल्म ‘इमरजेंसी’ की रिलीज के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुचें निर्माता, जानें क्या है मामला

ज़ी ने दावा किया है कि 29 अगस्त को फिल्म के प्रमाणन के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद, सीबीएफसी ने अभी तक प्रमाणन की औपचारिक प्रति प्रदान नहीं की है।

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Emergency movie: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अभिनीत आगामी फिल्म ‘इमरजेंसी’ (Emergency) के सह-निर्माता (co-producer) ज़ी स्टूडियोज़ (Zee Studios) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर (petition filed) कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification) (सीबीएफसी) से फिल्म के प्रमाणन की आधिकारिक प्रति मांगी है [ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज बनाम सीबीएफसी]

ज़ी ने दावा किया है कि 29 अगस्त को फिल्म के प्रमाणन के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद, सीबीएफसी ने अभी तक प्रमाणन की औपचारिक प्रति प्रदान नहीं की है। 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, ऐसे में ज़ी स्टूडियोज़ अदालत से तत्काल राहत की मांग कर रहा है।

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सेंसर प्रमाणपत्र नहीं दिया
4 सितंबर (बुधवार) को न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ द्वारा सुनवाई की जाने वाली याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीएफसी ने अवैध रूप से प्रमाणन रोक रखा है। दिलचस्प बात यह है कि सीबीएफसी ने आज पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (एमपी उच्च न्यायालय) को सूचित किया था कि उसने अभी तक फिल्म को सेंसर प्रमाणपत्र नहीं दिया है।

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फिजिकल कॉपी नहीं सौंपी
सीबीएफसी ने एमपी कोर्ट को बताया कि फिल्म अभी भी विचाराधीन है और यह 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। एमपी हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि पिछले महीने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया गया था, लेकिन आपत्तियों के कारण इसे रोक दिया गया था। यह भी कहा गया कि सर्टिफिकेट ईमेल भी किया गया था, लेकिन फिजिकल कॉपी नहीं सौंपी गई।

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सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका ने सीबीएफसी के इस रुख की प्रभावी रूप से पुष्टि की है। बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका के अनुसार, प्रमाणपत्र को रोकना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पांच दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में सूचित किया जाना चाहिए। ज़ी ने तर्क दिया है कि इस प्रमाणन के बिना, वे फिल्म को प्रदर्शित करने में असमर्थ होंगे और इससे अपूरणीय क्षति होगी और अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) के तहत उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशे को जारी रखने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

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मध्य प्रदेश और पंजाब उच्च न्यायालयों में पीआईएल
इमरजेंसी एक जीवनी पर आधारित राजनीतिक ड्रामा है जो 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधि का पता लगाती है। 14 अगस्त को रिलीज़ हुए फ़िल्म के ट्रेलर को YouTube पर पहले ही लगभग 300,000 बार देखा जा चुका है। हालांकि, ट्रेलर रिलीज के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गईं, जिसमें इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई और आरोप लगाया गया कि फिल्म सिख समुदाय का गलत प्रतिनिधित्व करती है।

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