महाराष्ट्र पूर्व विधायक जगन्नाथ शिंदे ने खुले में फायरिंग कर दी। नेताजी ये भी भूल गए कि बगैर उचित कारण के फायरिंग करना अपराध है। इसके अलावा ये महामारी एक्ट का भी उल्लंघन है।
महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट असोशिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर जगन्नाथ शिंदे उर्फ अप्पा साहेब नियम-कानून भी भूल गए। सामने आए एक वीडियो में अप्पा साहेब खुले में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जबकि उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। फायरिंग करते समय न किसी को कानून के उल्लंघन की चिंता थी न ही कोई मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था।
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सरेआम फायरिंग पर क्या हो सकती है कार्रवाई?
* आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला
* आर्म्स ऐक्ट के अनुसार अलग-अलग कानून के तहत मामला
* बंदूक के लाइसेंसधारी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 30 के तहत मामला
* धारा 144 के उल्लंघन का मामला
* महामारी एक्ट के तहत मामला
* आपदा कानून के तहत मामला
क्या हो सकती है सजा?
* धारा 307 के उल्लंघन में 10 साल की सजा
* आर्म्स एक्ट के तहत अलग सजा
* शस्त्र अधिनियम के 6 महीने के सजा
* शस्त्र का लइसेंस रद्द
* धारा 144 के उल्लंघन पर 135 के तहत कार्रवाई, 6 महीने के सजा
* महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सजा
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