पुणे के मशहूर बिल्डर अविनाश भोसले को मंगलवार को मुंबई के सेशन कोर्ट ने यस बैंक और डीएचएफएल घोटाले में 8 जून तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने अविनाश भोसले को अब जांच के लिए राज्य से बाहर ले जाने की भी सीबीआई को अनुमति दी है।अविनाश भोसले को यस बैंक/डीएचएफएल घोटाला मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद में सेशन कोर्ट ने अविनाश भोसले को मुंबई स्थित सीबीआई गेस्ट हाउस में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। मुंबई सेशन कोर्ट में अविनाश भोसले की सीबीआई हिरासत को लेकर 28, 30 और 31 मई को बहस हुई । इसके बाद कोर्ट ने अविनाश भोसले को 8 जून तक सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
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उल्लेखनीय है कि पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस /डीएचएफ एल घोटाले में अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई थी। इसके बाद इसी मामले में अब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।
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