2. भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू है।
3. उपभोक्ताओं के छह प्रमुख अधिकार हैं – सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण, और शिक्षा।
4. इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को सशक्त बनाना है।
5. भारत सरकार ने टोल-फ्री नंबर ई-दाखिल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम तक पहुँचने का एक कुशल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहीं जाने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है।
6. हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं सहित 17 भाषाओं में उपलब्ध यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं को टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है।