IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा Cashless Claim पर जारी किए नए निर्देश
बीमाकर्ताओं को अनुरोध प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर कैशलेस प्राधिकरण पर निर्णय लेना होगा।
बीमाकर्ता को अस्पताल से डिस्चार्ज प्राधिकरण अनुरोध प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर अंतिम प्राधिकरण प्रदान करना होगा।
किसी भी स्थिति में पॉलिसीधारक को अस्पताल से छुट्टी मिलने का इंतजार नहीं करना होगा।
यदि 3 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो अस्पताल द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि जो होगी बीमाकर्ता द्वारा शेयरधारक के फंड से वहन की जाएगी।
उपचार के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता को तुरंत दावा निपटान के अनुरोध पर कार्रवाई करनी होगी ताकि शव को अस्पताल से तुरंत निकाला जा सके।
प्रीमियम भुगतान के लिए छूट अवधि भी निर्धारित की है- मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और त्रैमासिक प्रीमियम के लिए 30 दिन रहेगी।