क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का पद ?

भारत की राष्ट्रपति ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया और शपथ दिलाई।

प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है "फिलहाल के लिए"।

प्रोटेम स्पीकर को नव निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर, सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।

जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।